कांवड़ यात्रा

गाजियाबाद



जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु  जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा मुख्य मार्ग (कादराबाद पुलिस चौकी से सिहानीचुंगी , घूघना मोड, मेरठ तिराहा, करहेडा वसुन्धरा चौक, जी0टी0 रोड, वसुन्धरा चौक से लिंकरोड डाबर तिराहा, यू0पी0गेंड, डाबर तिराहा से महाराजपुर एवं मुरादनगर गंग नहर से पाइप लाइन रोड टीला मोड पुलिस चौकी से दिल्ली बॉडर तक) स्थित समस्त आबकारी दुकानों के अनुज्ञापनों (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप्स, एवं भॉग की फुटकर बिक्री की दुकानों) से मदिरा/ मादक पदार्थों की कावंड के मुख्य पर्व शिवरात्रि पर बिकी दिनांक को प्रतिबन्धित की जाती है।